अमनेस्टी इंटरनेशनल ने इज़रायल के नए डेथ पेनल्टी बिल को बताया फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ भेदभाव

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अमनेस्टी इंटरनेशनल ने इज़रायली कनेसेट द्वारा पहली रीडिंग में पास किए गए उस बिल की कड़ी निंदा की, जिसमें “राष्ट्रीयवादी मकसद” से जुड़े अपराधों पर अनिवार्य तौर पर मृत्युदंड देने की बात कही गई है। संगठन का कहना है कि यह कानून फ़िलिस्तीनियों के प्रति पहले से जारी भेदभाव को और बढ़ा देगा और दुनिया भर में मृत्युदंड खत्म करने की कोशिशों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा।

अमनेस्टी की रिसर्च और पॉलिसी डायरेक्टर एरिका ग्वेवारा-रोसास ने कहा कि यह बिल साफ़ तौर पर फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाता है, क्योंकि अदालतों को केवल उन्हीं पर मौत की सज़ा लागू करने को मजबूर किया जाएगा। उनके अनुसार मृत्युदंड “सबसे क्रूर और अपमानजनक सज़ा” है और यह जीवन के अधिकार का स्थायी रूप से छिन जाना है।

अमनेस्टी का कहना है कि 39 सदस्यों के समर्थन और 16 विरोध के साथ आगे बढ़ा यह कानून पुराने मामलों पर भी लागू होगा, और सैन्य अदालतों को फ़िलिस्तीनी नागरिकों को मौत की सज़ा देने का अधिकार देगा। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इज़रायली सैन्य अदालतों में 99% दोषसिद्धि दर है और वहां निष्पक्ष मुकदमे की गारंटी बेहद कम है।

संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इज़रायल पर दबाव डालें ताकि यह बिल वापस हो और फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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