दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद की बिजली और पानी का कनेक्शन फिर से शुरू करने से मना कर दिया। करीब 100 साल पुरानी रेस कोर्स मस्जिद, 7 लोक कल्याण मार्ग के पास रेस कोर्स क्लब परिसर में है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून ने 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई फिर से शुरू की जाए।
आपको बता दें कि,100 साल पुरानी इस मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई 7 अक्टूबर को बंद कर दी गई थी। इसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एनडीएमसी को पत्र लिखकर कनेक्शन दोबारा शुरू करने की मांग की थी। वक्फ बोर्ड ने कहा था कि बिना किसी नोटिस के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए, जबकि बिल का भुगतान पहले ही किया जा चुका था।

दिल्ली हाइकोर्ट से एनडीएमसी ने कहा कि इस इलाके में झुग्गियों को हटाने का काम चल रहा है। ऐसे में बिजली की सप्लाई दोबारा शुरू करने से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद परिसर पर मूल रूप से अधिकार रखने वाले वक्फ बोर्ड ने बिजली का कनेक्शन काटे जाने के फैसले को चुनौती नहीं दी है।
साथ ही हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त इमाम होने के नाते हारून का परिसर पर अपना कोई अधिकार नहीं है इसलिए वह बिजली कटने को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं बता सकते। रेस कोर्स मस्जिद का नाम दिल्ली प्रशासन की 8 सितंबर 1977 की गजट अधिसूचना में दर्ज है। यह वक्फ संपत्ति है और 2009 में इसे ग्रेड-2 विरासत संरचना के रूप में अधिसूचित किया गया था. इस इलाके में करीब 700 झुग्गीवासियों को हटाने का मामला भी कोर्ट में पहुंचा था।
