ट्रेन यात्रा में सामान चोरी या छूटने पर न हों परेशान: भारतीय रेलवे के ‘मिशन अमानत’ और 139 हेल्पलाइन से ऐसे वापस पाएं अपना कीमती सामान

नई दिल्ली: ट्रेन यात्रा के दौरान जल्दबाजी या किसी छोटी सी लापरवाही की वजह से बैग का छूट जाना या चोरी हो जाना एक आम समस्या है। ऐसी स्थिति में अक्सर यात्री परेशान होकर समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। हालांकि, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की रक्षा के लिए कई विशेष नियम व डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है, जिससे खोया हुआ सामान वापस पाना पूरी तरह संभव है।

चलती ट्रेन में सामान चोरी होने पर तुरंत करें ये 3 काम

अगर सफर के दौरान चोरी जैसी घटना घटती है, तो घबराने के बजाय इन 3 प्रक्रियाओं को तुरंत अपनाएं:

  • कोच स्टाफ को दें सूचना: चलती ट्रेन में ही बिना देरी किए अपने कोच के टीटीई (TTE), कोच अटेंडेंट या ट्रेन गार्ड को घटना की जानकारी दें।
  • चलती ट्रेन में भरें FIR फॉर्म: ट्रेन में गश्त कर रही आरपीएफ (RPF) या जीआरपी (GRP) की टीम से एफआईआर (FIR) फॉर्म मांगें, उसमें पूरी जानकारी भरकर सौंप दें।
  • जीआरपी थाने में शिकायत: यदि आप स्टेशन पर उतर चुके हैं, तो नजदीकी रेलवे स्टेशन के जीआरपी (GRP) थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

ट्रेन में बैग छूट जाने पर स्टेशन मास्टर और ‘मिशन अमानत’ की लें मदद

अगर बैग गलती से ट्रेन में ही छूट गया है, तो रेलवे की यह त्वरित प्रणाली आपके काम आएगी:

  • स्टेशन मास्टर केबिन से संपर्क: स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले स्टेशन मास्टर के केबिन में जाएं और घटना की जानकारी दें। स्टेशन मास्टर तुरंत आगे आने वाले स्टेशनों पर मैसेज भेजकर ट्रेन से आपका सामान सुरक्षित उतरवा सकते हैं।
  • ‘मिशन अमानत’ पोर्टल: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्रियों के छूटे या मिले हुए सामान की तस्वीरें अलग-अलग जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ‘मिशन अमानत’ पोर्टल पर अपलोड करता है। आप वहां जाकर अपने सामान की फोटो और डिटेल देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज कराने के लिए 139 और RailMadad App का करें इस्तेमाल

रेलवे ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को डिजिटल व सुविधाजनक बनाया है:

  • हेल्पलाइन 139: अपने मोबाइल से ऑल-इन-वन हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें। ऑपरेटर को अपना PNR नंबर, ट्रेन नंबर, कोच और सीट की पूरी जानकारी दें।
  • RailMadad App: गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से RailMadad App डाउनलोड करें। ऐप खोलकर Grievance सेक्शन में जाएं और अपना PNR डालकर छूटे या चोरी हुए सामान की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

सामान क्लेम करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

रेलवे से सामान वापस क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी नियमों व दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • 24 घंटे का समय-सीमा नियम: स्टेशन पर बरामद, लावारिस या छूटा हुआ सामान रेलवे स्टेशन पर केवल 24 घंटे ही सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद उसे संबंधित रेलवे के जोनल डिवीजनल ऑफिस (Zonal Divisional Office) भेज दिया जाता है।
  • सामान क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: जब आप रेलवे स्टेशन या जीआरपी ऑफिस से अपना सामान क्लेम करने जाएं, तो ये दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें, जैसे – वैध पहचान पत्र (जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस),
  • ट्रेन का टिकट या PNR कॉपी

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