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नई दिल्ली: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद
परिसर के सर्वेक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तक बढ़ा दिया है।
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का
आदेश दिया था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इलाहाबाद हाई
कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर को हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर 16
जनवरी को लगाई रोक को बढ़ा दिया है।
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने
कहा कि 14 दिसंबर को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शाही मस्जिद ईदगाह
प्रबंधन ट्रस्ट समिति की अपील, और इस मामले में संबंधित आदेशों निष्फल हो
गए है। क्योंकि हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को अपना आदेश सुनाया है।”
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया
था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे सटी मस्जिद के विवाद से संबंधित
हिंदू वादियों द्वारा दायर किए गए मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान)
अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हैं और इसलिए वे विचारणीय नहीं हैं।
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