सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपराध के मामले में दो घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी है। दरअसल, राजस्थान के राशिद खान और मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन द्वारा दायर की गई इन याचिकाओं पर 2 सितंबर को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी।
जानकारी के अनुसार, उदयपुर के 60 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक राशिद खान ने अपनी याचिका में दावा किया कि 17 अगस्त, 2024 को शहर में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनके घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया। यह झड़प तब भड़की जब एक मुस्लिम छात्र ने अपने हिंदू सहपाठी को चाकू मार दिया, जिसके परिणामस्वरूप सहपाठी की मौत हो गई।
आरोपी छात्र के पिता खान ने आरोप लगाया है कि उदयपुर पश्चिम और उदयपुर नगर निगम ने उनके घर को जानबूझकर और अवैध रूप से तोड़ा।
वहीं मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन ने भी अपनी यचिका में आरोप लगाया है कि उनके घर और दुकान को स्थानीय [प्रशासन ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त कर दिया।